फदहाखार रिजर्व फारेस्ट कि भूमि में अवैध मकान निर्माण मामले पर वनमंडलाधिकारी ने पी. ओ. आर. दर्ज करने का दिया आदेश ……. डिप्टी रेंजर जितेंद्र साहू के प्रभार क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ डी .एफ .ओ ने दिया कार्यवाही का आदेश
फदहाखार रिजर्व फारेस्ट कि भूमि में अवैध मकान निर्माण मामले पर वनमंडलाधिकारी ने पी. ओ. आर. दर्ज करने का दिया आदेश …….
डिप्टी रेंजर जितेंद्र साहू के प्रभार क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ डी .एफ .ओ ने दिया कार्यवाही का आदेश

न्यूज बिलासपुर बंधु / संतोष साहू
बिलासपुर – फदहाखार रिजर्व फारेस्ट कि भूमि पर हो रहे अतिक्रमण मामले पर डी. एफ. ओ ने संज्ञान लिया और तत्काल पी. ओ. आर. दर्ज करने का आदेश संबंधित रेंज वन अमला को दिया है। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश प्राप्त होने उपरान्त संबंधित अधिकारी कार्यवाही करने की योजना बना रहे हैं।
गौरतलब है कि शहर से लगे एकमात्र फदहाखार में रिजर्व फॉरेस्ट कि भूमि वर्षों से स्थित है। जिस पर अतिक्रमणकारियों का शुरू से ही नजर है। और वे लोग योजनाबद्ध तरीके से धीरे-धीरे उक्त रिजर्व वन भूमि पर काबिज होकर पक्का मकान निर्माण करवा रहे हैं। जिसको लेकर समय-समय पर शिकायतें मिलती रहती है। लेकिन मामले में कार्यवाही को लेकर क्षेत्र के संबंधित डिप्टी रेंजर जितेंद्र साहू कि भूमिका संदिग्ध रही क्योंकि उनके द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं किया जाता रहा जिसका परिणाम है कि उक्त भूमि में लगातार अवैध कब्जा, भवन निर्माण बढ़ता गया। यह फिर कहा जाए कि कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति करके अपनों पर रहम गैरो पर सितम वाले फार्मूले पर को डिप्टी रेंजर जितेन्द् साहू ने कार्य प्रणाली के तौर पर अपनाया। जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज फदहाखार रिजर्व फारेस्ट कि भूमि में अवैध मकान निर्माण व अवैध कब्जा धारियों की संख्या विशाल हो गई है।
हाल ही में ताजा मामला प्रकाश में आया है जिसमे कि सिरगिट्टी परीक्षेत्र के अंतर्गत फदहाखार रिजर्व फारेस्ट कि भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया। इस परिक्षेत्र का प्रभार डिप्टी रेंजर जितेंद्र साहू के पास है। यहां पर बताना लाजमी है कि इस बार अतिक्रमणकारी द्वारा बेखौफ होकर फदहाखार रिजर्व फारेस्ट कि मेन गेट के समक्ष ही लगभग 4 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर अवैध मकान निर्माण कराया जा रहा है। जिसकी जानकारी वन विभाग के डिप्टी रेंजर जितेंद्र साहू को मौखिक रूप से दो बार दिया गया बावजूद इसके उनके द्वारा किसी प्रकार नहीं किया गया। और कार्यवाही करने का सांत्वना देकर सूचना देने वाले व्यक्ति को चलता कर दिया गया। उक्त मामले को लेकर दैनिक समाचार पत्र कुबेर भूमि ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था। जिसके बाद वन मंडल अधिकारी बिलासपुर कुमार निशांत ने कार्यवाही करने का आदेश दिया है। विभाग के विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वन अधिनियम के तहत सर्वप्रथम अतिक्रमणकारी के खिलाफ संबंधित रेंज का वन अधिकारी, कर्मचारी पी. ओ. आर दर्ज करता है उसके बाद इसकी सूचना वन मंडल अधिकारी को दिया जाता है। जिसके बाद डी .एफ . ओ. वन अधिनियम 80 (अ ) के तहत नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारी के खिलाफ बेदखली का कार्यवाही करते है।
हमारे प्रिय पाठक अगले अंक पर पड़ेंगे पावरफुल पटवारी की वन भूमि पर अतिक्रमण कथा……
कुमार निशांत (डीएफओ बिलासपुर)
मैंने अतिक्रमणकारि के खिलाफ पी. ओ. आर दर्ज करने का आदेश दिया है। बहुत जल्द विधिवत कार्यवाही कर उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
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